नमस्कार दोस्तों
आइए आज जानते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में किसी भी प्रत्याशी का एनआर रसीद कटाने के लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेज यानी कागजात लगेगा।
सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी पूरे बिहार में पंचायत चुनाव चरण by चरण हो रहा है। और जहां भी कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आना चाहता है। यानी चुनाव वह लड़ना चाहते है। चाहे किसी भी प्रकार का प्रत्याशी हो वार्ड सदस्य का प्रत्याशी हो, मुखिया का प्रत्याशी हो, पंचायत समिति प्रत्याशी, जिला परिषद का प्रत्याशी हो, सरपंच या पंच का प्रत्याशी हो उन सभी को नॉमिनेशन देने से पहले एनआर रसीद कटाने की आवश्यकता होती है। अगर आप NR रसीद नहीं कटा पाते हैं समय रहते तो आप चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे।
किस प्रत्याशी को कितना देना होगा फीस।
आइए जानते हैं आप किस प्रत्याशी को कितना देना पड़ेगा फीस एनआर रसीद कटाने के लिए।
सामान्य वर्ग के मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य को एक हजार रुपया शुल्क और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 500 रुपया शुल्क जमा करना होगा। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के पंच, सदस्य व वार्ड सदस्य को 250 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 125 रुपया का शुल्क देना होगा। शुल्क के भुगतान के बाद एनआर रसीद दी जाएगी। अभ्यर्थी को सभी शपथ पत्र व एनेक्चर एनआर रसीद कटवाते समय दे दिया जाएगा। इसके अलावा आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला प्रत्याशी है तो उनका मायके के प्रखंड या ब्लॉक कार्यालय से बना हुआ जाती प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
NR कटाने के लिए जरूरी दस्तावेज यानी कागजात।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित कोटि उम्मीदवारों के लिए)
- वैक्सीन प्रमाण पत्र/ कोविड सर्टिफिकेट (कोविड -19)
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