प्रिय दोस्तों नमस्कार।
बिहार में अभी पंचायत चुनाव २०२१ जारी है। और यह अलग-अलग चरण में अलग-अलग प्रखंड में चुनाव होना है। ऐसे में अगर आप एक प्रत्याशी है।/उम्मीदवार है। /या चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है।,अब आप ऑनलाइन आवेदन करके परमिशन ले सकते हैं। चुनाव में सभा करने के लिए, जुलूस करने के लिए, या फिर वाहन / गाड़ी का प्रयोग करने के लिए, नुक्कड़ नाटक करने या करवाने के लिए इस प्रकार का परमिशन के लिए अब आप ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे अपने मोबाइल या स्मार्टफोन, कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे और एक या दो दिन में ही ऑनलाइन ही या प्राप्त डाउनलोड कर सकते है।
परमिशन लेना क्यों है जरूरी?
पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार संबंधित चरण के मतदान के लिए निर्धारित तिथि के अपराह्न शाम पांच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जाएगा। किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही किया जाएगा।
अगर कोई उम्मीदवार जुलूस निकालता है।या फिर किसी सभा स्थल पर सभा करता है। तो उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए गाइडलाइन को मानना पड़ेगा। अगर कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही किया जा सकता है।
साथ ही साथ उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके जुलूस निकालने या सभा करने से किसी को अतिरिक्त हानि ना हो जाए यातायात बाधित ना हो स्थानीय लोग परेशान ना हो इस बातों का भी उन्हें ध्यान रखना होगा।
अगर कोई प्रत्याशी परमिशन नहीं लेता और वह पकड़ा जाता है तो उन पर कानूनी कार्यवाही किया जा सकता है। ऐसे में जो आपके विरोधी प्रत्याशी होते हैं। वह ज्यादातर शिकायत कर देते हैं। कंप्लेंट कर देते हैं। अगर आप बिना परमिशन का सभा जुलूस या कुछ और भी करते हैं।
कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य।
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